न्यू ईयर की पार्टी के लिए लेनी होगी लिखित में अनुमति

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वाराणसी। नव वर्ष की पूर्व संध्या से शुरू होने वाला जश्न नव वर्ष के पहले दिन तक मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना महामारी के दौरान इस जश्न पर भी ब्रेक लग गया है। नए वर्ष के जश्न और पार्टियों को लेकर सोमवार रात यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने नये साल के जश्न के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को एडवायज़री को शत प्रतिशत लागू करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नए साल के लिए गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव ने जारी गाइडलाइन में कहा है कि इस वर्ष नए वर्षा का जश्न मानाने के लिए होने वाले कार्यक्रमों की इजाज़त के लिए जिला प्रशासन को आवेदन पत्र लिखना होगा। इसमें आयोजनकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बतानी होगी। ये जानकारी देने के बाद ही जिला प्रशासन से कार्यक्रम की मंजूरी मिल सकती है।

इसके अलावा गाइडलाइन के अनुसार आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा और यह संबंधित आयोजक की जिम्मेदारी होगी।साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

गाइडलाइन में कहा गया कि हॉल या कमरे जैसी बंद जगहों पर क्षमता के 50 फीसदी लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। एक समय पर 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है।

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