Dhananjay Singh: जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अदालत ने अपहरण और धमकी के मामले में दोषी सिद्ध करार दिया है. जौनपुर अभिनव सिंघल अपहरण केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार.
मैनेजर को अपहरण, धमकी, रंगदारी के मामले में दोषी सिध्द
रंगदारी, अपहरण के मामले में आज कोर्ट ने सुनाई सजा
कोर्ट ने धनंजय सिंह को कस्टडी में लेने का दिया आदेश
धनंजय सिंह के समर्थकों का कोर्ट पहुंचने का सिलसिला जारी
मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात
आपको बता दें जौनपुर से चुनाव लड़ने की ताल ठोंक रहे थे पूर्व सांसद धनंजय सिंह अब उनपर क़ानून का शिकंजा कसा है. अपहरण और रंगदारी मामले में दोषी हैं, एमपी एमएलए कोर्ट कल सज़ा सुनाएगी.
नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को थाना लाइन बाजार में अपहरण, रंगदारी व अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर मुकदमा दर्ज कराया था.
आरोप था कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ अभिनव का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए, वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए, गालियां देते हुए सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया. इंकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी. इस मामले में पूर्व सांसद की गिरफ्तारी हुई थी फिर ज़मानत पर बाहर आए थे, वादी बाद में मुकरा भी था.